सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) की विशेष अदालत ने 28 अगस्त 2017 को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को बीस साल की सजा सुनाई. जज ने राम रहीम को दो साध्वियों से रेप का दोषी ठहराते हुए राम रहीम को 10-10 साल की सजा सुनाई है. कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल में ही विशेष अदालत लगाई गई जिसमें जज जगदीप सिंह ने डेरा सच्चा सौदा के मुखिया और रेप केस में दोषी राम रहीम को सजा सुनाई. कोर्ट ने अपने फैसले में राम रहीम सिंह पर 30 लाख जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की इस रकम में से इस केस की दोनों पीड़ित साध्वियों को 14-14 लाख देने होंगे.
पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रेप केस में दोषी करार दिया था. दोषी करार देने के बाद राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल में रखा गया है.
जब सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया था तो उसके समर्थकों ने पंचकूला में जमकर हंगामा किया. जिसमें बहुत सारे लोग मारे गये तथा कई लोग घायल हो गए. ऐसे हालात के मद्देनजर इस बार सजा का घोषणा जेल में सजे अदालत में ही करने का फैसला लिया गया.
बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह:
• बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान में हुआ था.
• गुरमीत राम रहीम सिंह हरियाणा के सिरसा में स्थित आध्यात्मिक संस्था डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं.
• डेरा सच्चा सौदा की स्थापना वर्ष 1948 में शाह मस्ताना ने की. गुरमीत सिंह ने वर्ष 1990 में डेरा प्रमुख की गद्दी संभाली.
• राम रहीम का पहला म्यूजिक ऐल्बम 'हाइवे लव चार्जर' नाम से 2014 में आया था.
• गुरमीत राम रहीम सिंह ने 2015 में फिल्मों में प्रवेश किया था.
पृष्ठभूमि:
मई 2002 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए डेरा की एक साध्वी द्वारा गुमनाम पत्र तत्तकालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया. जिसकी एक प्रति पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजी गई. दिसंबर 2002 में सीबीआई ब्रांच ने राम रहीम पर धारा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया. इसके बाद जुलाई 2016 में मामले की सुनवाई के दौरान 52 गवाह कोर्ट में पेश हुए. पंचकूला की विशेष सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) अदालत ने 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रेप केस में दोषी करार दिया है.
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