हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत 163 सेवाओं को अधिसूचित किया

May 6, 2015, 15:38 IST

हरियाणा सरकार ने 4 मई 2015 को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत 163 सेवाओं को अधिसूचित किया

हरियाणा सरकार ने 4 मई 2015 को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत 163 सेवाओं को अधिसूचित किया. यह अधिसूचना नागरिकों को समयबद्ध तथा सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए जारी की गयी.

यह सुविधाएं एक निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराई जायेंगी तथा अनावश्यक देरी की अवस्था में जुर्माने का भुगतान करना होगा.

उदाहरण

-    राजस्व विभाग समयबद्ध तरीके से 20 सेवाएं प्रदान करेगा.
-    रिकॉर्ड अधिकारों की सभी प्रमाणित प्रतियों के साथ जिसमे जमाबंदी, गिरदावरी तथा नियमों में किसी बदलाव की जानकारी पटवारी द्वारा एक दिन में मुहैया करायी जाएगी.
-    भूमि के सीमांकन की जानकारी 45 दिनों में सर्कल राजस्व अधिकारी द्वारा 45 दिन में उपलब्ध करवाई जाएगी.
-    अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा टपरीवास जातियों का प्रमाण-पत्र सात दिनों में तहसीलदार द्वारा जारी किया जायेगा.
-    स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2015 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र सात दिनों में जारी किये जायेंगे जबकि इससे पहले के वर्षों के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा.

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014


हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम 2014, के बारे में भूपिंदर सिंह हुडा के नेतृत्व वाली सरकार ने 26 मार्च 2014 को अधिसूचना जारी की. यह अधिनियम योग्य व्यक्तियों को सेवाओं की डिलीवरी तथा संबंधित मामलों के निश्चित समयावधि में निपटान से संबंधित है.

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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