आय से अधिक राशि जमा कराने पर 200 प्रतिशत जुर्माना लगाने का आदेश जारी

Nov 10, 2016, 09:11 IST

कर विभाग द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि का मिलान उस व्यक्ति की घोषित आय से किया जायेगा. आय से अधिक राशि पाए जाने पर उस व्यक्ति पर कारवाई की जाएगी.

केंद्र सरकार द्वारा 9 नवम्बर 2016 को घोषणा की गयी कि 500 और 1000 के नोटों के 2.5 लाख से अधिक रुपये जमा कराये जाने पर टैक्स लगाया जायेगा. साथ ही इस संपत्ति का घोषणापत्र भी देना होगा, यदि घोषणापत्र से यह राशि मेल नहीं खाती तो जमाकर्ता पर 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा.

कर राजस्व अधिकारी हसमुख अधिया ने कहा कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक जमा कराये जाने वाली राशि का पूरा ब्यौरा रखा जायेगा. कर विभाग द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि का मिलान उस व्यक्ति की घोषित आय से किया जायेगा. आय से अधिक राशि पाए जाने पर उस व्यक्ति पर कारवाई की जाएगी.

सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किये गये

अघोषित आय से अधिक राशि पाए जाने की स्थिति में आयकर की धारा 270 (ए) के तहत एवं 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा.

साथ ही राजस्व अधिकारी ने यह भी कहा कि 1.5 लाख या दो लाख रुपये तक की राशि जमा कराने वालों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह राशि आयकर के दायरे में नहीं आती. इसके अतिरिक्त 2.5 लाख रुपये से अधिक की राशि का सोना खरीद रहे लोगों को पैन नंबर देना होगा. सभी सुनारों एवं स्वर्ण विक्रेताओं को भी नियमों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए गये हैं, नियमों का उल्लंघन होने पर सुनारों पर भी कारवाई के आदेश जारी किये गये हैं.

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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