पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा सेवा का अधिकार (राइट टू सर्विस यानी आरटीएस, RTS: Right to Service) विधेयक-2011 को मंजूरी प्रदान की गई. 7 जून 2011 को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. ज्ञातव्य हो कि मध्य प्रदेश और बिहार मंत्रिमंडल द्वारा इस कानून को पूर्व में मंजूरी प्रदान कर दी गई है.
पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा सेवा का अधिकार (राइट टू सर्विस यानी आरटीएस, RTS: Right to Service) विधेयक-2011 के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में 67 नागरिक सेवाओं को समय पर देने का प्रावधान है. नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, असलहा लाइसेंस, फर्द, जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र व एफआइआर की प्रति लेने जैसी 67 सरकारी सेवाएं एक निश्चित समय के भीतर मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों पर जुर्माने से लेकर निलंबन तक की सजा का प्रावधान सेवा का अधिकार (राइट टू सर्विस यानी आरटीएस, RTS: Right to Service) विधेयक-2011 में है.
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