ऑस्ट्रेलिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए 07 दिसंबर 2017 को समलैंगिक विवाह विधेयक को बहुमत से मंजूरी प्रदान की. ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय से विवादित तथा मांग में बना हुआ यह विधेयक आखिर पारित हो गया तथा इससे देश में मौजूद समलैंगिक जोड़ों को समान अधिकार मिल गये.
इस विधेयक के अनुसार, समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिए जाने से पूर्व ऑस्ट्रेलिया में एक सर्वेक्षण कराया गया था. इस सर्वेक्षण में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने इस विधेयक के समर्थन में भारी मत दिए थे. सर्वेक्षण में शामिल कुल आबादी के 79.7 प्रतिशत लोगों में से 61.6 प्रतिशत लोगों ने इसके समर्थन में वोट दिया था. इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप ही इस विधेयक को मजबूत आधार प्राप्त हुआ.
विधेयक की मंजूरी को लगभग पूरी सभा का समर्थन मिला केवल पांच सदस्यों ने इसके विरोध में अपना मत रखा. रॉयल मंजूरी प्राप्त होने तथा अन्य आवश्यक कार्य समाप्ति के बाद इस विधेयक को कानून का दर्जा हासिल हो जायेगा. इस पूरी प्रक्रिया में लगभग एक माह का समय लगेगा. यह भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की पहली समलैंगिक शादी फरवरी में आयोजित की जाएगी.
प्रधानमंत्री टर्नबुल का बयान
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने बिल के पारित होने के बाद कहा कि ऑस्ट्रेलिया निष्पक्ष, विविध, प्यार और सभी के लिए सम्मान देता है. टर्नबुल के खुशी जाहिर करते हुए कहा कि क्या दिन है, प्यार का एक दिन, समानता के लिए ऑस्ट्रेलिया ने यह किया है! टर्नबुल ने कहा कि आज हमने प्यार के लिए वोट दिया है, समानता के लिए, यह अधिक विवाह, अधिक प्रेम, और सम्मान के लिए समय है.
लेबर पार्टी के नेता बिल शॉर्टन ने इस विधेयक के पारित होने के बाद कहा कि नए कानून ने आधुनिक ऑस्ट्रेलिया का निर्माण किया है. समलैंगिक अधिकारों के हितैषी लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई संसद की प्रशंसा की है.
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