डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट: 13 मई 2019

May 13, 2019, 16:59 IST

जागरणजोश.कॉम पाठकों की सुविधा हेतु प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहा है.

Daily Current Affairs Digest
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फिलीपीन में मध्यावधि चुनाव हेतु मतदान शुरू

फिलीपीन में मध्यावधि चुनाव के लिए 13 मई 2019 को मतदान शुरू हो गया. इस चुनाव में फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के सहयोगियों और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला है. देश में लगभग 6.2 करोड़ मतदाता करीब 18,000 संसदीय और स्थानीय पदों हेतु 43,500 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.

इस चुनाव को कई विश्लेषक अवैध मादक पदार्थ कारोबार के खिलाफ दुतेर्ते की कठोर कार्रवाई पर एक महत्वपूर्ण जनमत संग्रह के रूप में देख रहे हैं. सबसे प्रमुख लड़ाई 24 सदस्यीय सीनेट में 12 सीटों के लिए है जिन्हें दुतेर्ते अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोगियों के जरिए भरना चाहते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मतदान का समय बदलने की मांग करने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2019 को वह याचिका खारिज कर दी. याचिका में आग्रह किया गया था कि निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के सातवें चरण हेतु मतदान सुबह सात बजे की जगह सुबह साढ़े पांच बजे शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए. याचिका में इसका कारण गर्मी के प्रकोप और पवित्र महीने रमजान को बताया गया था.

याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है. पीठ ने कहा कि मतदाता सुबह के समय भी मतदान कर सकते हैं.

श्रीलंका में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

श्रीलंका सरकार ने 13 मई 2019 को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया हैं. श्रीलंका में ईस्टर पर हुए हमलों के बाद अल्पसंख्यक मुसलमानों और बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए ऐसा किया गया है.

ईस्टर के दिन गिरजाघरों और होटलों पर हुए हमले में रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 260 लोग मारे गए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, अल्पसंख्यक मुसलमानों और बहुसंख्यक सिंहलियों के साथ झड़प के बाद मध्य रात्रि से फेसबुक और व्हाट्सअप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों का कैडर आवंटन रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2019 को कहा कि 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का कैडर आवंटन रद्द करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केन्द्र की याचिका पर वह 17 मई 2019 को सुनवाई करेगा. सुनवाई के लिए यह मामला तुरंत न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष आया था.

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई नीति के तहत 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का कैडर आवंटन रद्द करते हुए नए सिरे से आवंटन करने का आदेश दिया था. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उच्च न्यायालय ने सरकार को कैडर आवंटन की पूरी कवायद फिर से करने को कहा है.

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Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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