केंद्र सरकार ने असम, नगालैंड और मणिपुर में दशकों बाद अफ्स्पा का क्षेत्र घटाया

Mar 31, 2022, 17:20 IST

India AFSPA news in Hindi: आपको बता दें कि यह कानून किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में तभी लागू किया जाता है, जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' (Disturbed Area Act) घोषित कर देती है. 

Armed Forces Special Powers Act
Armed Forces Special Powers Act

India AFSPA news in Hindi: केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 को उत्तर पूर्वी राज्यों की दृष्टि से बड़ा कदम उठाते हुए असम, नगालैंड और मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) का क्षेत्र सीमित करने का फैसला किया है. यह विशेष कानून अब इन राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों तक सीमित रहेगा. आपको बता दें कि इसका क्षेत्र घटा दिया गया है.

ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी है. ये फैसला 01 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा. इस कानून को उत्तर-पूर्व के राज्यों से हटाने के लिए लंबे समय से मांग हो रही है. हालांकि केंद्र सरकार ने अभी इसे पूरी तरह हटाने की बजाए कुछ गड़बड़ी वाले क्षेत्रों तक सीमित करने का फैसला किया है.

अमित शाह ने क्या कहा?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम एवं मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के अंतर्गत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला लिया है.

अफ्स्पा (AFSPA) के अंतर्गत क्षेत्रों में कमी सुरक्षा की स्थिति में सुधार और प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने हेतु लगातार प्रयासों एवं कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का परिणाम है.

गृह मंत्री ने कहा कि अफस्पा के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में कमी इन राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार, तेजी से विकास और सभी शांति समझौतों के कारण हो सकी है. मोदी सरकार ने उत्तर पूर्व में शांति बहाल की है.

असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मैं 9 जिलों एवं एक सब-डिवीजन को छोड़कर असम के सभी क्षेत्रों से अफ्स्पा वापस लेने के पीएम मोदी के फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं. उन्होंने कहा कि अब राज्य का लगभग 60 फीसदी क्षेत्र अफ्स्पा के दायरे से मुक्त होगा. उन्होंने कहा कि अफ्स्पा 1990 से लागू है तथा यह कदम असम के भविष्य में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है.

AFSPA कानून क्या है?

यह कानून किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में तभी लागू किया जाता है, जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' (Disturbed Area Act) घोषित कर देती है. अफस्पा को सितंबर 1958 को अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम,त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था.

अफस्पा कानून के अंतर्गत सेना पांच या इससे ज़्यादा लोगों को एक जगह इक्ट्ठा होने से रोक सकती है. इसके अंतर्गत सेना किसी के घर में बिना वारंट के घुसकर तलाशी ले सकती है. बता दें कि ये कानून सेना को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता है. इस कानून के अंतर्गत गोली चलाने के लिए किसी के भी आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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