गुजरात सरकार ने न्यू मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन की जुर्माना राशि कम की

Sep 11, 2019, 13:50 IST

गुजरात में यातायात उल्लंघन के लिए नए नियम 16 सितंबर 2019 से लागू किए जाएंगे. मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा की सड़क दुर्घटनाओं के वजह से प्रत्येक साल हजारों निर्दोष लोगों को जान गंवानी पडती है.

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गुजरात सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि 10 सितम्बर 2019 को कम कर दी. गुजरात सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि लगभग 50 प्रतिशत की कमी की है. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नए जुर्माने की घोषणा की.

गुजरात में यातायात उल्लंघन के लिए नए नियम 16 सितंबर 2019 से लागू किए जाएंगे. मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा की सड़क दुर्घटनाओं के वजह से प्रत्येक साल हजारों निर्दोष लोगों को जान गंवानी पडती है. केंद्र सरकार ने हाल ही में न्यू मोटर वाहन कानून लागू करते हुए भारी भरकम जुर्माना राशि घोषित की थी.  राज्‍य सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जुर्माना राशि में कुछ संशोधन किया है.

गुजरात में मोटर वाहन अधिनियम में किये गये बदलाव

• गुजरात सरकार ने बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह अब 500 रुपये का जुर्माना लगया है.

• सरकार के अनुसार, कार में बिना सीट बेल्ट बांधे चार पहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

• सरकार ने बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर 5000 रुपये के बदले 2000 रुपये और बिना लाइसेंस कार चलाने पर 3000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है.

• गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

• सरकार के अनुसार, तेज स्‍पीड से वाहन चलाना, खतरनाक तरीके वाहन चलाना और नशे में वाहन चलाने पर जुर्माना 1500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक जुर्माना भरना पडेगा.

• संशोधन के तहत गलत तरीके से गाड़ी चलाना, यातायात में बाधा उत्‍पन्‍न करना, शीशों पर डार्क फिल्‍म चढाने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.

मोटर वाहन अधिनियम देश भर में 01 सितंबर 2019 से लागू हो गया है. इस अधिनियम के लागू होने के बाद से देश भर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को हजारों का जुर्माना देना पड़ रहा है. दरअसल, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम पास होने के बाद से ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. गुजरात सरकार ने प्रावधान में मौजूदा जुर्माने को 50 प्रतिशत तक कम कर दिया है.

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Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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