Delhi govt new guidelines on COVID-19: दिल्ली सरकार ने जारी किया येलो अलर्ट, दिल्ली में नए प्रतिबंधों की पूरी सूची

Dec 28, 2021, 16:49 IST

Delhi govt new guidelines on COVID-19: येलो अलर्ट के अनुसार अब राज्य में पाबंदियां लागू की जाएंगी. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले हल्के हैं और संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटीलेटर के इस्तेमाल में कोई वृद्धि नहीं हुई है. 

Complete List Of New Restrictions In Delhi
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दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Corona Omicron India) के बढ़ते मामले को देखते हुए पाबंदियां और सख्त की गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोविड-19 के मामले बढ़ने पर 28 दिसंबर 2021 को कहा कि दिल्ली में ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है.

येलो अलर्ट के अनुसार अब राज्य में पाबंदियां लागू की जाएंगी. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले हल्के हैं और संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटीलेटर के इस्तेमाल में कोई वृद्धि नहीं हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए पहले के मुकाबले 10 गुना अधिक तैयार हैं.

येलो अलर्ट इस कारण लगता है

लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत या फिर लगातार सात दिनों की अवधि के दौरान 1500 से अधिक या फिर औसत 500 ऑक्सिजन बेड अस्पतालों में सात दिनों तक भरे रहें. दिल्ली में ओमीक्रोन के 160 से ज्यादा मामले हैं.

मेट्रो में 50 फीसदी लोगों को बैठने की अनुमति

दिल्ली में ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते केसों के चलते राज्य सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है. इसके साथ ही मेट्रो में 50 प्रतिशत लोगों को बैठने की ही अनुमति होगी. वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों समेत सभी शिक्षण केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया गया है.

दुकानें ऑड ईवन के नियम से खुलेंगी

शादियों और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में भी 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की परमिशन नहीं होगी. गैर-जरूरी सामान की दुकानें ऑड ईवन के नियम से खुलेंगी. ऐसी ही तमाम बंदिशें दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लागू की हैं.

इन चीजों पर लगी है रोक: एक नजर में

दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा.

ऑड ईवन के तहत गैर-जरूरी दुकानें और मॉल खुलेंगे. टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगी.

निर्माण कार्य चालू रहेंगे और इंडस्ट्री खुली रहेगी और रेस्तरां, दिल्ली मेट्रो और बार में 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति होगी.

बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे और सलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे.

स्पा, जिम, योग केंद्र और एंटरेटनमेंट पार्क बंद होंगे और दिल्ली मेट्रो में सिर्फ आधी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकेंगे लोग. खड़े होकर ट्रैवलिंग की परमिशन नहीं होगी.

दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में केवल 50 प्रतिशत यात्री ही सफर करेंगे. ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में दो सवारियों को ही बैठने की अनुमति होगी.

निजी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करने की अनुमति मिलेगी. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद होंगे.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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