राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी जयंती के मौके पर 02 अक्टूबर 2019 को पान मसाला और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है. सरकार ने मैग्निशियम कार्बोनेट, निकोटिन, तंबाकू या मिनरल ऑयल युक्त पान मसाला तथा सुगंधित तम्बाकू के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है.
महाराष्ट्र और बिहार के बाद राजस्थान यह प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य है. राजस्थान के चिकित्सा विभाग के अनुसार युवाओं में नशे की लत को रोकने हेतु यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है.
राजस्थान में प्रत्येक साल हजारों लोग कैंसर और तंबाकू के सेवन के वजह से अपनी जान गंवा देते हैं. अब राजस्थान में इन उत्पादों पर किसी भी प्रकार की बिक्री, उत्पादन या भंडारण की अनुमति नहीं होगी. सरकार ने कहा की इन पदार्थों की पुष्टि स्टेट सेंट्रल पब्लिक हैल्थ लैबारेट्री राजस्थान द्वारा कराई जाएगी.
मुख्य तथ्य:
• राजस्थान में इससे पहले ही तंबाकू मिश्रित गुटखा और ई-सिगरेट को प्रतिबंधित किया जा चुका है. लेकिन, पान मसाला कंपनी उस प्रतिबंध के बाद अलग से तंबाकू और पान मसाला बेच रही थीं.
• राज्य सरकार के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय का प्रतिषेध और निर्वधन) विनियम, 2011 के अंतर्गत यह प्रतिबंध लगाया गया है.
• इस योजना के तहत घटिया सामग्री की बिक्री को नियंत्रिक, चोरी के माल की बिक्री पर सख्ती बरतते हुए पूरी तरह रोक लगाने की कार्ययोजना बनाई जाएगी.
करेंट अफेयर्स ऐप से करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी,अभी डाउनलोड करें| Android|IOS
Comments
All Comments (0)
Join the conversation