टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 03 दिसंबर 2019 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से-चंद्रयान-2 और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक आदि शामिल हैं.
अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है?
इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज में दिव्यांगजनों का विकास सुनिश्चित करना है. इस दिवस को मनाने के पीछे दिव्यांगता को सामाजिक कलंक मानने की धारणा से लोगों को दूर करने का प्रयास है. यह साल 2030 सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा है.
सरकार ने दिव्यांगजनों से भेदभाव किए जाने पर दो साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है. इनके लिए भारतीय कानून में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है. पहले दिव्यांगजनों हेतु तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान था लेकिन अब इसे बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया गया है.
Chandrayaan 2: नासा को मिली चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की साइट
नासा के अनुसार, उसके लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (एलआरओ) को चंद्रमा पर चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर का मलबा मिला है. नासा ने इसकी तस्वीर भी ट्वीट की है. लैंडर ने 07 सितंबर 2019 को निर्धारित समय से कुछ समय पहले संपर्क खो दिया था.
नासा के अनुसार, उसने 26 सितंबर 2019 को क्रैश साइट की एक तस्वीर जारी की थी और लोगों को विक्रम लैंडर के संकेतों की खोज करने के लिए आमंत्रित किया था. शानमुगा ने मुख्य क्रैश साइट के उत्तर-पश्चिम में लगभग 750 मीटर की दूरी पर स्थित मलबे की पहचान की थी.
लोकसभा में कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित
इस विधेयक को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया. यह विधेयक आयकर अधिनियम 1961 व वित्त (नंबर 2) अधिनियम 2019 में संशोधन हेतु है. यह विधेयक कॉर्पोरेट टैक्स दरों को कम करने हेतु सितंबर 2019 में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेगा.
इस विधेयक में नई घरेलू विनिर्माण कम्पनियों को 15 प्रतिशत आय कर देने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है. टैक्स नई दरों का विकल्प चुनने वाली कम्पनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स भुगतान संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे.
संसद ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक-2019 पारित किया
लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है. सांसदों ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान इस पर रोक का समर्थन किया, लेकिन साथ में अन्य तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग भी उठाई. ई सिगरेट का उपयोग सक्रिय उपयोगकर्ता के लिये जोखिम वाला है.
विधेयक के अनुसार, ई सिगरेट का भंडारण भी दंडनीय होगा तथा इसके लिये छह महीने तक की सजा या 50 हजार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है. ई सिगरेट के घोल और उत्सर्जन को नुकसानदायक माना जाता है.
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