गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5.0 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. कोरोना संक्रमण के बीच देश में 01 अक्टूबर 2020 से अनलॉक 5.0 शुरू हो गया है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों की अनुमति देने के वास्ते 30 सितम्बर 2020 को नए दिशा-निर्देश जारी किए.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर फैसला कर सकते हैं. नए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रिया और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर जारी किए गए हैं.
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में सारी गतिविधियां अगले पंद्रह दिनों में खुल जाएगी. 15 अक्टूबर 2020 से सिनेमा हॉल, व्यापार मेला, स्वीमिंग पूल और इंटरटेनमेंट पार्क को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी.
अनलॉक 5.0 में क्या-क्या खुला रहेगा
• केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, सिनेमा/ थिएटर/ मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी.
• सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स/ स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्सपर्सन की ट्रेनिंग के लिए/ एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.
• 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है. इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी.
• उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी, साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीजी के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी. इन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी.
• मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगी.
• वहीं, सबको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी गई है.
अनलॉक 5.0 में इन पर रहेगी पाबंदी
• केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में केवल 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.
• केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है.
• अनलॉक-5 की गाइडलाइन के अनुसार, 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा है और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाने को कहा है.
• केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन्स के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं. लॉकडाउन के लिए उन्हें केंद्र के नियमों का पालन करना होगा। जरूरी होने पर केंद्र से परामर्श करके ही फैसला लेना होगा.
पृष्ठभूमि
आपकों बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च 2020 से देशव्यापी लॉकडाउन लगाये जाने की घोषणा की थी और इसे चरणबद्ध तरीके से 31 मई तक बढ़ाया गया था. देश में 'अनलॉक' प्रक्रिया की शुरूआत 01 जून 2020 को हुई थी और चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को फिर से खोला गया. इससे पहले, सरकार ने एक सितंबर को शुरू हुए अनलॉक 4.0 में मार्च महीने से लगे लॉकडाउन के बाद पहली बार मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत दी थी.
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