उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों हेतु आचरण संहिता निर्धारित की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आचरण संहिता के तहत मंत्रियों से उनके पूर्व (यानि मंत्री बनने से पहले) की संपत्ति का ब्यौरा माँगा है. यदि किसी मंत्री को किसी कंपनी में हिस्सेदारी या आमदनी रही है तो उसका विवरण देने को कहा है.
आचरण संहिता के बारे में-
- वर्तमान सरकार में मंत्री बनने से पहले अगर कोई व्यवसाय या आमदनी रही तो उसका विवरण देने को कहा गया है.
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों को मिलने वाले 5 हजार रूपए से अधिक कीमत के गिफ्ट सरकारी खजाने में जमा करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को 5 हजार से अधिक का उपहार न लेने की ताकीद भी की है.
- आचरण संहिता के अनुसार मंत्रियों को बेवजह की दावतों से दूर रहने की सलाह भी दी है.
- मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से सभी मंत्रियों को शासकीय दौरे में निजी आवास या फिर सर्किट हाउस में ठहरने के साथ किसी भी अन्य आडम्बर से बचने की सलाह भी दी है.
- आचरण संहिता के अनुसार प्रत्येक मंत्री को हर साल 31 मार्च तक परिसंपत्तियों का ब्योरा देने को भी कहा गया है.
सोने-चांदी का ब्यौरा-
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों को सोने-चांदी से जुड़ी जानकारी भी देने को कहा गया है.
- योगी ने मंत्रियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी मंत्री के रिश्तेदार ने किसी सरकारी विभाग में ठेका तो नहीं लिया.
- मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को थैली भेंट से बचने और दावत एवं दिखावे से बचने की भी सलाह दी है.
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों को कोई ऐसा कारोबार न करने की सलाह दी है जो सरकार से जुड़ा हो.
- सरकारी दौरे की अवधी में मंत्रियों को सर्किट हाउस में ही रुकने के निर्देश जारी किए गए हैं.
संपत्ति का ब्यौरा-
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी मंत्रियों को पत्र के माध्यम से उनकी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है.
- पत्र के अनुसार योगी मंत्रिमंडल के मंत्रियों को चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा तीन दिन के अंदर जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं.
- इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद सभी अधिकारियों से उनकी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा और जमा किये गए इनकम टैक्स को पंद्रह दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया.
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