उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती के नियमों में 09 अगस्त 2017 को फेरबदल को मंजूरी प्रदान कर दी. नियमवाली में फेरबदल के बाद कांस्टेबल भर्ती हेतु केवल लिखित परीक्षा होगी और उसी के आधार पर चयन किया जाएगा.
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की. फेरबदल के बाद लिखित परीक्षा में 'नेगेटिव मार्किंग' का भी प्रावधान किया गया है.
राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा के अनुसार 'पुलिस भर्ती के कुछ नियम बदले गये हैं. अब पुरुष वर्ग में 18 से 22 वर्ष और महिला वर्ग में 18 से 25 वर्ष आयु के अभ्यर्थी कांस्टेबल पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.'
पूर्व में दसवीं पास के लिए 100 अंक, 12वीं पास के लिए 200 अंक और शारीरिक दक्षता के लिए 200 अंक जोड़ने की व्यवस्था थी. वर्तमान भाजपा सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है. नई व्यवस्था के तहत अब केवल लिखित परीक्षा होगी. शारीरिक दक्षता परीक्षा भी केवल पास करनी होगी.
लिखित परीक्षा में 'नेगेटिव मार्किंग'-
राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा के अनुसार शारीरिक दक्षता के मानक पूर्ववत रहेंगे किन्तु इसके अंक जोड़े नहीं जाएँगे. शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल पास करना भर पर्याप्त होगा.
यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल हो गये तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना पड़ेगा. शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ के मानक अब पहले से कड़े कर दिये गये हैं.
लिखित परीक्षा में 'नेगेटिव मार्किंग' होगी और इसका अनुपात भर्ती बोर्ड तय करेगा.
नई व्यवस्था में 300 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें नेगेटिव अंक की व्यवस्था होगी.
नई नियमवाली के तहत पुरुष वर्ग में 4.8 किलोमीटर की दौड़ अब 27 मिनट की बजाय 25 मिनट में पूरी करनी होगी.
इसी तरह महिला वर्ग में 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट की बजाय 14 मिनट में पूरी करनी होगी.
वर्तमान में यूपी में कांस्टेबल के कुल एक लाख एक हजार पद रिक्त हैं, इन्हें चरणबद्ध ढंग से भरने का प्रयास किया जाएगा.
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