वैश्विक पटल पर पड़ोसी देश के साथ तनावस्थलों में से एक मध्य-पूर्व एशिया के देश इस्राइल-फिलीस्तीन के आपसी संबंधी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस्राइल की कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर पर जनमत-संग्रह कराने संबंधी अधियनियम को 28 जुलाई 2013 को पास किया. इस अधिनियम के तहत फिलीस्तीन के प्राधिकरणों के साथ हुए किसी भी प्रकार के समझौते पर अमल करने से पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर जनमत-संग्रह (Nationwide Referendum Bill) कराना अनिवार्य होगा.
इस अधिनियम का आशय यह है कि इस्राइल की सरकार फिलीस्तीन के संदर्भ में किसी भी क्षेत्रीय मुद्दे पर हुई किसी भी प्रगति या निर्णय का अनुमोदन तभी कर सकती है जबकि उसके के लिए इस्राइली नागरिकों का व्यापक स्तर पर जन-अनुमोदन प्राप्त हो. इस अधिनियम को दोनो देशों के बीच क्षेत्रीय विनिमय (Territorial Exchange) या भूमि अंतर्गमागम समझौतों (Land Swap Deal) के संदर्भ में देखा जा रहा है.
इस अधिनियम के बारे में इस्राइल के प्रधानमंत्री ने कहा, “यदि किसी भी समझौते पर अंतिम निर्णय लिया जाता है तो इसके लिए व्यापक जनमत-संग्रह कराना होगा. यह काफी महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे सभी नागरिकों को देश का भविष्य निर्धारित करने वाले बड़े फैसलों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा.”
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