केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रियल स्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) में विदेशी निवेश को विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत योग्य वित्तीय उपकरण या संरचना के तौर पर मान्यता प्रदान करते हुए 6 मई 2015 को मंजूरी प्रदान की.
इस निर्णय ने सेबी (REIT) विनियम, 2014 के तहत पंजीकृत और विनियमित संस्थाओं को पूर्ण किराया देने वाली रियल स्टेट परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश की अनुमति देता है, जो अब तक, फेमा विनियमों के तहत नहीं किया जा सकता था.
रियल स्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) से संबंधित मुख्य तथ्य
• केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2014–15 के बजट भाषण के दौरान इसका प्रस्ताव किया था.
• इसका उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) सहित विदेशी और घरेलू स्रोतों से दीर्घकालिक वित्त को आकर्षित करना है.
• यह विधेयक सूचीबद्ध संस्थाओं जो मुख्य रूप से किराए वाले कार्यालय और खुदरा संपत्तियों में निवेश करते हैं, तथा डेलवपरों को पूरी हो चुकी बिल्डिगों को निवेशकों को बेच कर धन जुटाने और ट्रस्ट के तौर पर उन्हें सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है.
• इसे परिचालित करने के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सितंबर 2014 में सेबी (REIT) विनियम 2014 जारी किए थे.
• हालांकि, केवल घरेलू निवेशों की सीमा के कारण अभी तक यह बाजार वांछित निवेश आकर्षित करने में असफल रहा है.
Now get latest Current Affairs on mobile, Download # 1 Current Affairs App
Comments
All Comments (0)
Join the conversation