केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र में कौशल विकास के प्रयासों में समन्वय के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण के गठन को 9 मई 2013 को मंजूरी दी.
राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार और निजी क्षेत्र के कौशल विकास प्रयासों में समन्वयक के रूप में कार्य किया जाना है, जिससे 12वीं योजना और बाद के लक्ष्यस को पूरा किया जाना है. यह क्षेत्रीय कौशल परिषदों की शीर्ष एजेंसी निर्धारित है तथा इसके द्वारा कौशल के क्षेत्र में सामाजिक, क्षेत्रीय और आर्थिक खाई को कम करने का प्रयास किया जाना है. इसे अतिरिक्त बजट संसाधन जुटाने का अधिकार निर्धारित है. इस एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि कौशल की गुणवत्ता और मानक क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर के हों.
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