क्रीमिया की संसद ने 11 अप्रैल 2014 को सर्वसम्मति से नए संविधान के पक्ष में मतदान किया.
नए संविधान के तहत क्रीमिया को रूसी संघ के भीतर वैध और लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया है.
नए संविधान में कुल 10 खंड और 95 अनुच्छेद हैं. इसमें रूसी, यूक्रेनी और क्रीमियाई तातर को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की बात कही गई है.
चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार क्रीमिया के सभी 88 सांसदों ने नए संविधान के पक्ष में मतदान किया.
विदित हो कि यूक्रेन के स्वायत्तशासी क्षेत्र क्रीमिया की संसद ने रूसी संघ का औपचारिक रूप से हिस्सा बनने के पक्ष में 6 फरवरी 2014 को मतदान किया. क्रीमिया की संसद ने रूसी संघ में शामिल होने संबंधी 6 फरवरी 2014 का फैसला रूसी संघ के अधिकार के तहत लिया.
नोट - यूक्रेन के काला सागर तट पर स्थित प्रायद्वीप क्रीमिया की वर्तमान आबादी 23 लाख है, जिनमें से अधिकांश आबादी खुद को रूसी मूल का मानते हैं और रूसी भाषा बोलते हैं. क्रीमिया पर करीब 200 वर्षो तक रूस का कब्ज़ा रहा. रूस ने वर्ष 1783 में इस क्षेत्र पर कब्जा जमाया था. सोवियत संघ का हिस्सा रहे इस क्षेत्र को रूस ने वर्ष 1954 में यूक्रेन को हस्तांतरित कर दिया. कई रूसी आज भी उस फैसले को ऐतिहासिक रूप से गलत फैसला मानते है. यूक्रेन में मास्को समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के पतन के बाद यह क्षेत्र तनाव के केंद्र में आ गया एवं रुसी सेना ने मार्च 2014 में यहां अपना कब्ज़ा जमा लिया.
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