गोवा सरकार ने राज्य के बाहर पंजीकृत वाहनों पर प्रवेश कर लगाने का निर्णय लिया. यह कर 15 अप्रैल 2013 से राज्य में लागू हो गया. राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार दुपहिया वाहनों और सरकारी तथा वीआईपी वाहनों को यह कर नहीं देना पड़ेगा.
इस कर के लागू हो जाने से सरकार को 50 करोड़ रूपए की वार्षिक आय होनी है. इसके लिए गोवा में प्रवेश स्थलों पर कंप्यूटीकृत चौकियां बना दी गई हैं और कर्नाटक की सीमा से लगे पोलम, मोलम, करीम और महाराष्ट्र सीमा से लगे धरगल, केरनपानी और डोडामार्ग के निकट प्रवेश कर संबंधित सूचियां प्रदर्शित कर दी गई हैं.
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