नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली की सड़कों पर पुरानी कारों के चलाने पर प्रतिबंध लगाया

Feb 24, 2015, 18:36 IST

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल  ने 23 फ़रवरी 2015 को दिल्ली की सड़कों पर पुरानी कारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल  ने 23 फ़रवरी 2015 को दिल्ली की सड़कों पर पुरानी कारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया.
इसके अलावा न्यायाधिकरण की विशेष अनुमति के बिना किसी भी प्राधिकरण द्वारा पुरानी कारों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय विंटेज कार रैली के निदेशक मदन मोहन की ओर से रैली की अनुमति के लिए दायर की गई याचिका के जवाब में दिया गया.
पृष्ठभूमि
नवंबर 2014 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने अपने एक फैसले में 15 वर्ष से अधिक पुराने  वाहनों को शहर की सड़कों पर चलने के लिए प्रतिबंधित किया था.
न्यायाधिकरण  ने संबंधित अधिकारियों को इन वाहनों के प्रयोग पर इनकी जब्ती जैसे उचित कदम उठाने के लिए निर्देश दिए थे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में
•  पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी.
• न्यायाधिकरण  मामला दाखिल करने के 6 महीने के भीतर अपील का निस्तारण करता है.
• न्यायाधिकरण की बैठक का मुख्य स्थान नई दिल्ली है. इसके अलावा इसकी बैठक भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी होती है.

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