देश के निर्यात को तेजी से विकसित करने एवं रोजगार को बढ़ाने की क्षमता वाले क्षेत्रों जैसे इंजीनिरिंग, रसायन, औषधि तथा इलेक्ट्रॉनिकी के 158 उत्पादों को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने फोकस उत्पाद योजना (Focus Product Scheme, FPS) के तहत लाने का निर्णय लिया.
मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई 2013 को लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय से इन उत्पादों के निर्यात को फोकस उत्पाद योजना के तहत मिलने वाली फ्रेट ऑन बोर्ड पर दो प्रतिशत का प्रोत्साहन मिलेगा. इन उत्पादों को मिलने वाले लाभ चालू वित्त वर्ष (2013-14) में 15 अगस्त से होने वाले निर्यात पर दिये जाएंगे.
विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade, DGFT) द्वारा इन उत्पादों की विस्तृत सूची उपलब्ध करायी जानी है.
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने यह निर्णय विभिन्न वाणिज्य एवं उद्योग मण्डलों और तमाम निर्यात संवर्धन परिषदों के सुझावों एवं विशेष कार्यबल की रिपोर्ट के आधार पर लिया.
फोकस उत्पाद योजना (Focus Product Scheme, FPS)
फोकस उत्पाद योजना उन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की योजना है जिनमें निर्यात तथा रोजगार सृजन की संभावना अधिक होती है. इस योजना के तहत चयनित उत्पादों के संवर्धन में आ रही इंफ्रास्ट्रक्चर अक्षमताओं तथा विपणन की लागतों कम करने का प्रयास किया जाता है. इस योजना के तहत चयनित उत्पादों के निर्यातकों को निर्यात के एफओबी मूल्य के 2% की ड्यूटी क्रेडिट दी जाती है.
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