सर्वोच्च न्यायालय ने अनचाही कॉल पर एयरटेल और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया. यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय की पीठ ने 7 दिसंबर 2011 को दिया.
सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले पर हस्तक्षेप का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय आयोग को है, उच्च न्यायालय को नहीं. राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दायर की जा सकती है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय पर जनवरी 2010 में स्थगनादेश लगा दिया था.
सर्वोच्च न्यायालय ने एयरटेल, सीओएआई, आईसीआईसीआई और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को अपील दायर करने के लिए 60 दिन का समय दिया. दोनों बैंकों पर भी आयोग ने ढाई-ढाई लाख रुपए जुर्माना किया था.
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