457 वीजा क्या है और यह भारतीयों को कैसे प्रभावित करेगा?

457 वीजा, ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा दिया जाने वाला अस्थायी वीज़ा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए कुशल विदेशी श्रमिकों को दिया जाता हैl इस वीजा के जरिये 95000 विदेशी कर्मचारी अस्थायी तौर पर ऑस्ट्रेलिया आते हैंl यह वीजा रखने वालों में ज्यादातर भारत के हैं उसके बाद ब्रिटेन और चीन का स्थान हैl

Apr 18, 2017, 17:41 IST

457 वीजा  क्या है

457 वीजा, ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा दिया जाने वाला अस्थायी वीज़ा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए कुशल विदेशी श्रमिकों को दिया जाता है l

457 वीजा  का इतिहास:

457 वीजा मुख्य रूप से 2 कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है: 1. व्यापार प्रायोजन (Business sponsorship) के लिए 2. स्वयं प्रायोजन (self-sponsorship) के लिए l इसमें पहले प्रकार का वीज़ा 1996 में जॉन हॉवर्ड प्रधानमंत्री बन जाने के तुरंत बाद शुरू किया गया था l यह वीज़ा अस्थायी व्यापार के प्रकार का है और इसे लम्बे समय तक रुकने के लिए जारी किया जाता है l इस अस्थायी व्यापार वीज़ा को 2012 में अस्थायी कार्य (कुशल) में बदल दिया गया था l इस वीज़ा को पाने के लिए आप्रवासन और सीमा सुरक्षा विभाग- Department of Immigration and Border Protection (DIBP) के पास आवेदन करना पड़ता है l 18 अप्रैल 2017 को, प्रधानमंत्री माल्कॉम टर्नबुल ने 457 वीज़ा को एक नई वीज़ा श्रेणी से बदलने की घोषणा कर दी है l

457 VISA

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यह वीज़ा किन्हें जारी किया जाता है ?

इस वीजा के जरिये 95000 विदेशी कर्मचारी अस्थायी तौर पर ऑस्ट्रेलिया आते हैंl यह वीजा रखने वालों में ज्यादातर भारत के हैं उसके बाद ब्रिटेन और चीन का स्थान हैl ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के मुताबिक 457 वीजा को रोजगार का पासपोर्ट होने की अब अनुमति नहीं दी जाएगी और ये रोजगार आस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिये रखे जाएंगेl

457 वीजा के तहत कंपनियों को चार साल तक की अवधि के लिए उन क्षेत्रों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति होती है जहां कुशल आस्ट्रेलियाई कामगारों की कमी हैl

457 वीजा से सम्बंधित नियम:

457 नामक वीजा धारकों को यह सुविधा मिलती है कि वे अपने साथ अपने परिवार के किसी भी योग्य सदस्य को ला सकते हैं, जिसमें समलैंगिक साथी भी शामिल हैंl इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया में बिना रोक टोक के नौकरी करने और पढाई करने का अधिकार है l

 यदि आपको रोजगार देने वाली कंपनी एक स्टार्टअप है या वह ऑस्ट्रेलिया में 1 साल से व्यापार कर रही है तो वीज़ा 18 महीनों के लिए जारी किया जाता है l  ‘उप-क्लास 457 वीजा धारक’ कितनी ही बार ऑस्ट्रेलिया से बाहर या अन्दर आ जा सकता है l "यदि आपका प्रायोजक एक स्टार्ट-अप व्यवसाय है या 12 महीने से ऑस्ट्रेलिया में कारोबार कर रहा है, तो वीज़ा 18 महीनों के लिए प्रदान किया जाएगा।" उप-क्लास 457 वीजा के धारकों को ऑस्ट्रेलिया से बाहर और अन्दर आने- जाने की संख्या पर कोई पाबन्दी नहीं है l

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457 वीजा धारक के लिए यह जरूरी है कि उसने जिस व्यवसाय और प्रायोजक (sponsor) के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया था उसी के साथ काम करना होगाl यह भी जरूरी है कि 457 वीजा धारक को लगातार 60 दिन से अधिक बिना काम के या बेरोजगार नही रहना चाहिए l

भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा:

ज्ञातब्य है कि इससे पहले अमेरिका के नये राष्ट्रपति ट्रम्प भी H1B वीज़ा पर बने पुराने नियमों में बदलाव का मसौदा अमेरिकी कांग्रेस में पेश कर चुके हैं और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव सूचना प्रद्योगिकी से जुड़े भारतीय पेशेवरों पर पड़ा है l ऐसे में ऑस्ट्रेलिया द्वारा लिया गया यह फैसला निश्चित रूप से भारतीय कामगारों के लिए बुरी खबर है l

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सारांश रूप में एक रिपोर्ट के अनुसार 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार आस्ट्रेलिया में 95,757 कर्मचारी 457 वीजा कार्यक्रम के तहत काम कर रहे थेl अब इस कार्यक्रम की जगह दूसरा वीजा कार्यक्रम लाया जाएगाl टर्नबुल ने कहा है कि नया कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि विदेशी कर्मचारी उन क्षेत्रों में काम करने के लिये आस्ट्रेलिया आयें जहां कुशल लोगों की काफी कमी है न कि केवल इसीलिए आयें कि नियोक्ता को आस्ट्रेलियाई कामगारों के बजाए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करना आसान हैl

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Hemant Singh is an academic writer with 7+ years of experience in research, teaching and content creation for competitive exams. He is a postgraduate in International
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