जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है.
जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ जैसे आयोजनों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया है. जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाहॉल में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले जीएसटी में कटौती की है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है.
Recommendations of the 50th meeting of GST Council
— PIB India (@PIB_India) July 12, 2023
▪️GST Council recommends Casino, Horse Racing and Online gaming to be taxed at the uniform rate of 28% on full face value
▪️GST Council recommends notification of GST Appellate Tribunal by the Centre with effect from 01.08.2023… pic.twitter.com/p70dBatIxQ
जीएसटी काउंसिल बैठक, हाइलाइट्स:
1. जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कैंसर की दवा 'डिनुटुक्सिमैब' पर लगने वाले टेक्स में पूरी छुट दी गयी है.
2. वहीं कच्चे स्नैक्स पेलेट्स और सिनेमा घरों में बिकने वाले खाद्य व पेय पदार्थ पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गयी है.
3. जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने को मंजूरी दी है.
4. स्पेस सेक्टर में प्राइवेट स्पेस कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च पर जीएसटी में छूट दी गयी है. इससे देश के स्पेस स्टार्टअप को फायदा होगा.
5. काला कपास सहित कच्चा कपास को जीएसटी दरों में शामिल किया गया है. एसयूवी वाहनों पर भी जीएसटी निर्धारित की गयी है जबकि ज़ेडान वाहनों को जीएसटी से बाहर रखा गया है. चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी पर जीएसटी निर्धारित की गयी है.
ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर कर लगाया जाएगा,
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) July 11, 2023
इन पर पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा
-जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman #GSTCouncilMeeting pic.twitter.com/sukUfzTsoz
इन पर घटाया गया जीएसटी:
कच्चे, बिना तले हुए स्नैक्स पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. वहीं मछली में घुलनशील पेस्ट को 18% से घटाकर 5% किया गया.
नकली ज़री धागे पर लगने वाले जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. एलडी स्लैग (LD Slag) पर लगने वाले दर को भी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
जीएसटी काउंसिल के अन्य फैसले:
जीएसटी काउंसिल ने आरबीएल बैंक और आईसीबीसी बैंक को उन निर्दिष्ट बैंकों की लिस्ट में शामिल किया है, जिनके लिए सोने, चांदी या प्लैटिनम के आयात पर आईजीएसटी छूट उपलब्ध है.
इसके अलावा, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों आदि पर, जहां खुदरा बिक्री मूल्य घोषित करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है. इसके अलावा मुआवजा उपकर लगाने के लिए 31 मार्च 2023 को लागू पूर्व यथामूल्य दर को अधिसूचित किया जा सकता है.
देश में स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिए इसरो, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं से लेकर प्राइवेट सेक्टर द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी में छूट दी गई है.
जीएसटी काउंसिल ने अपीलीय न्यायाधिकरण के सुचारू गठन और उसके कामकाज को सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाले नियमों के लिए भी सिफारिश की है.
Hon’ble FM Smt. @nsitharaman addressing the Press Conference after 50th @GST_Council meeting held today at New Delhi. MoS (F) Sh.@mppchaudhary, Revenue Secretary Sh.Sanjay Malhotra, Chairman CBIC Sh. Vivek Johri, Member GST and Member Tax Policy, CBIC are also present. @DG_PIB pic.twitter.com/qZFH9uVoSV
— CBIC (@cbic_india) July 11, 2023
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