केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ट्रैक्टरों के लिए नए प्रदूषण मानक की समय सीमा बढ़ाई

Oct 6, 2020, 15:11 IST

मंत्रालय को इस संबंध में कृषि मंत्रालय, ट्रैक्टर विनिर्माताओं और कृषि संघों से अनुरोध प्राप्त हुआ था. पहले ये मानदंड इसी अक्टूबर से लागू होने थे. 

Govt extends deadline for new emission norms for tractors to Oct 2021 in Hindi
Govt extends deadline for new emission norms for tractors to Oct 2021 in Hindi

केंद्र सरकार ने हाल ही में निर्माण उपकरण वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंडों को अमल में लाने की समय सीमा अगले साल तक बढ़ा दी है. मतलब ये कि नए मानक के ट्रैक्‍टर या अन्‍य निर्माण उपकरण वाहन पर अभी और मोहलत मिल गई है. यह क्रमशः अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021 कर दी गयी है.

पहले ये मानदंड इसी अक्टूबर से लागू होने थे. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने सीएमवीआर 1989 में संशोधन को अधिसूचित किया है जिसमें ट्रैक्टरों (टीआरईएम स्टेज- IV) के लिए उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने की तिथि को इस वर्ष अक्टूबर से हटा कर अगले वर्ष अक्टूबर कर दिया गया है.

ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों को मिली छूट

मंत्रालय को इस संबंध में कृषि मंत्रालय, ट्रैक्टर विनिर्माताओं और कृषि संघों से अनुरोध प्राप्त हुआ था. बयान में कहा गया है कि निर्माण उपकरण वाहनों के लिए इन मानदंडों को लागू करने पर छह माह की छूट देते हुए इसे एक अप्रैल 2021 कर दिया गया है.

प्रदूषण मानकों से बचाने का प्रयास

उन्होंने कहा कि ये संशोधन, अन्य मोटर वाहनों के उत्सर्जन मानदंड (जो बीएस के मानदंड से परिचालित है) तथा कृषि मशीनरी, निर्माण उपकरण वाहनों और ऐसे अन्य उपकरणों के लिए प्रदूषण मानकों के बीच भ्रम से बचाने का भी प्रयास करता है.

अलग-अलग उत्सर्जन मानदंड शामिल

संशोधन में कृषि मशीनरी (कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और संयुक्त हार्वेस्टर) और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग-अलग उत्सर्जन मानदंड शामिल हैं. आपको बता दें कि देश में चलने वाली गाड़ी या मशीनरी का एक उत्सर्जन मानक होता है. इसे सरकार तय करती है. इसका मुख्य उद्देश्य वाहनों द्वारा उत्सर्जित किये जाने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना होता है.

बीएस 6 उत्सर्जन मानक लागू

हाल ही में देशभर में कार समेत अन्‍य वाहनों के लिए बीएस 6 उत्सर्जन मानक लागू किया गया है. अब सरकार की ओर से कृषि मशीनरी (ट्रैक्टर, पावर टिलर और कम्बाइंड हार्वेस्टर) और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग उत्सर्जन नियम लागू किया जाना है.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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