केंद्र सरकार ने 156 देशों के नागरिकों के लिए e-Tourist Visa किया बहाल

Mar 17, 2022, 13:30 IST

e-Tourist Visa: कोरोना वायरस की तीसरी लहर थमने के बाद तेजी से सामान्य होते हालात के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है.

India restores e-tourist visas that were suspended since March 2020
India restores e-tourist visas that were suspended since March 2020

e-Tourist Visa: केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित पांच वर्षीय ई-पर्यटक वीजा (e-Tourist Visa) 156 देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है. कोरोना वायरस की तीसरी लहर थमने के बाद तेजी से सामान्य होते हालात के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है.

केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते दो साल तक स्थगित रखने के बाद 156 देशों के नागरिकों को दिए गए सभी वैध पांच वर्षीय ई-पर्यटक वीजा एवं सभी देशों के नागरिकों को नियमित कागजी वीजा को बहाल किया है. सरकार ने देश में कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए और वीजा एवं यात्रा प्रतिबंधों में ढील पर विचार करने के बाद यह कदम उठाया है.

नियमित पर्यटक वीजा को बहाल

सरकार के अनुसार, वर्तमान में अमेरिका और जापान के नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध लंबी अवधि (10 साल) के नियमित पर्यटक वीजा को बहाल कर दिया गया है. अमेरिकी एवं जापानी नागरिकों को नई लंबी अवधि (10 साल) का पर्यटक वीजा भी जारी किया जाएगा.

ई-पर्यटक वीजा जारी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उक्त 156 देशों के नागरिक भी वीजा नियमावली, 2019 के अनुसार नए ई-पर्यटक वीजा जारी करने के पात्र होंगे. पात्र देशों के नागरिकों को समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन पांच साल की वैधता तक का नया नियमित (कागजी) पर्यटक वीजा भी जारी किया जाएगा.

वीजा फ्री यात्रा का मतलब क्या है?

वीजा फ्री यात्रा का मतलब आप कभी भी इन देशों में भारतीय पासपोर्ट के सहारे जा सकते हैं. हालांकि, सभी देशों के अलग-अलग नियम होते हैं. आपको बता दें कि कई देश वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं, जहां पहुंचते ही आपको वीजा मिल जाता है. तो कुछ देशों में रुकने का समय निश्चित है.

भारत में प्रवेश

विदेशी नागरिक पर्यटक और ई-पर्यटक वीजा पर केवल निर्दिष्ट समुद्री आप्रवासन चेक पोस्ट (आईपी) या हवाई अड्डे के आईसीपी के माध्यम से उड़ानों से भारत में प्रवेश कर सकेंगे. इसमें ‘वंदे भारत मिशन’ या ‘एयर बबल’ योजना के तहत या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) अथवा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त उड़ानें भी शामिल हैं.

नदी मार्ग से प्रवेश करने की अनुमति नहीं

विदेशी नागरिकों को किसी भी स्थिति में पर्यटक वीजा या ई-पर्यटक वीजा पर भूमि सीमा या नदी मार्ग से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार सरकारी निर्देश अफगानिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग निर्देशों द्वारा संचालित होते रहेंगे.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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