मध्यप्रदेश में खाद्य वितरण में होने वाली धांधलियों को रोकने, खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार करने, सभी प्रकार के लाभार्थियों को संरक्षण देने तथा राज्य सरकार को इस संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से राज्य में खाद्य आयोग का गठन किया गया.
राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया है. आयोग के अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजकिशोर स्वाई होंगे. आयोग में दो सदस्य दुर्गा डावर, मंदसौर एवं किशोर खण्डेलवाल, उज्जैन की भी नियुक्ति की गई है.
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव चन्द्र दुबे को आयोग के सदस्य सचिव बनाया गया है. आयोग का कार्यालय सतपुड़ा भवन के अपर बेसमेंट, 'बी' विंग, भोपाल में रहेगा. आयोग का दूरभाष क्रमांक 0755-2556761 है.
आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण होने वाली खाद्यान्न सामग्री, स्कूलों में छात्र-छात्राओं को वितरण होने वाले मध्यान्ह भोजन और आँगनवाड़ी में बच्चों एवं महिलाओं को वितरण किए जाने वाले पूरक पोषण आहार की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ न प्राप्त होने की शिकायत अथवा स्व-प्रेरणा से जाँच का कार्य किया जायेगा.
हालांकि इन योजनाओं के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा निराकृत शिकायतों के विरूद्ध अपील की सुनवाई और अधिनियम के राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य भी आयोग करेगा.

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