अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं: केंद्र सरकार

Aug 6, 2021, 16:42 IST

सरकार की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए हमले की घटना सामने आई थी.

No Drones Allowed Within 25 kilometer Of International Borders: Centre
No Drones Allowed Within 25 kilometer Of International Borders: Centre

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 25 किलोमीटर के दायरे के भीतर किसी भी तरह के ड्रोन या मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS) को उड़ाने की इजाजत नहीं है. सरकार की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए हमले की घटना सामने आई थी.

नागर विमानन मंत्रालय ने 05 अगस्त 2021 को कहा कि नियंत्रण रेखा (LoC), वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा (AGPL) समेत अंतरराष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने क्या कहा?

ड्रोन के नियमन से जुड़े एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा को बताया कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS) नियम 2021 को 12 मार्च 2021 को अधिसूचित किया गया है.

मंत्री ने अपने जवाब में बताया, 'ये नियम ड्रोन के इस्तेमाल के तमाम पहलुओं से जुड़े हुए हैं जैसे रजिस्ट्रेशन, स्वामित्व, ट्रांसफर, आयात, ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट का संचालन, फीस का भुगतान और जुर्माना इत्यादि. सभी तरह की सिविलियन ड्रोन गतिविधियां UAS नियम 2021 द्वारा नियंत्रित हो रही हैं.

केवल केंद्र सरकार की मंजूरी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर 25 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के उड़ने की इजाजत नहीं है. प्रतिबंधित इलाकों में केवल केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही ड्रोन्स के इस्तेमाल की अनुमति होगी, वह भी असाधारण परिस्थितियों में.

प्रोफेशनल वीडियोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन

क्या सरकार ने प्रोफेशनल वीडियोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स और रक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले अनमैन्ड एरियल वीइकल्स (UAVs) को अलग-अलग करके देख रही है, इस सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि UAS नियम 2021 प्रोफेशनल वीडियोग्राफी समेत सभी तरह के सिविलियन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो रहे UAV पर लागू हैं. लेकिन रक्षा उद्देश्यों के लिए UAV के ऑपरेशन पर UAS नियम लागू नहीं होंगे.

ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए

मंत्रालय ने आगे कहा कि देश में ड्रोन्स के खतरे से निपटने के लिए 10 मई 2019 को गृह मंत्रालय ने जरूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है. इसमें केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को सुरक्षा एजेंसियों के साथ चर्चा के बाद उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी बताया गया है.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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