रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. सरकार ने अपने फैसले में अकेले जीवन बिता रहे पुरुष सैनिकों को भी बच्चे की देखभाल हेतु मिलने वाली छुट्टी चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) देने को मंजूरी दे दी है. यह निर्णय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के एक आदेश के अनुरूप है.
सरकार ने सेना में कार्यरत पुरुष एवं महिला सैन्यकर्मियों को रक्षा सेवाओं में रियायत देने का काम किया है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों में महिला अधिकारियों के मामले में बच्चों की देखभाल छुट्टी (सीसीएल) के प्रावधानों में कुछ छूट को भी अपनी मंजूरी दे दी है. वर्तमान में सीसीएल मात्र रक्षा बलों में महिला अधिकारियों को ही दिया जाता है.
चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल):
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सीसीएल लेने हेतु पहले 40 प्रतिशत विकलांगता वाले बच्चे के मामले में 22 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया गया है. साथ ही एक बार में सीसीएल लेने की न्यूनतम अवधि को 15 दिन की बजाय कम करके पांच दिन कर दिया गया है.
अकेले जीवन बिता रहे पुरुष सैन्यकर्मी तथा रक्षा बलों की महिला अधिकारी भी 40 प्रतिशत विकलांगता वाले बच्चे के मामले में सीसीएल की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इसके लिए बच्चे की आयु की कोई सीमा नहीं होगी.
आर्टिकल अच्छा लगा? तो वीडियो भी जरुर देखें!
डीओपीटी द्वारा किये गये कुछ संशोधन
हाल ही में डीओपीटी द्वारा कुछ संशोधन किये गये किये थे ताकि असैन्य कर्मचारियों को सीसीएल दिया जा सके. इसके तहत अभी तक महिला कर्मचारियों को दिया जाने वाला सीसीएल सरकारी पुरुष कर्मचारियों को भी विस्तारित कर दिया गया है.
यह भी पढ़ें: भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती, गूगल ने डूडल बनाकर किया याद
For Latest Current Affairs & GK, Click here
Comments
All Comments (0)
Join the conversation