राज्यसभा में पास हुआ मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019

Aug 2, 2019, 11:05 IST

इस बिल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को और ज्यादा कड़ा किया गया है. नए बिल के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी भेजा सकता है. इस बिल में शराब पी कर वाहनों चलाने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान रखे गए हैं.

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राज्यसभा में 31 जुलाई 2019 को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019 पास हो गया है. यह विधेयक पहले ही 23 जुलाई को लोकसभा में पास हो चुका है. सड़क हादसों को रोकने हेतु नए संशोधित बिल में कई नए प्रावधान किए गए हैं.

इस बिल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को और ज्यादा कड़ा किया गया है. नए बिल के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी भेजा सकता है. इस बिल में शराब पी कर वाहनों चलाने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान रखे गए हैं.

मोटर वाहन विधेयक सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. मोटर वाहन विधेयक बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा.

मोटर वाहन (संशोधन) से संबंधित मुख्य बिंदु:

• इस संशोधित विधेयक के अनुसार, तेज़ गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है.

• ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन पर बात करने पर जुर्माना 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये देना पड़ेगा.

• नए नियम के अनुसार यदि सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 2.5 लाख की मुआवजा दिया जाएगा.

• गाड़ी बिना लाइसेंस के चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है.

• सड़क दुर्घटना में किसी को गंभीर रूप से घायल करने पर न्यूनतम मुआवज़ा 12,500 से बढ़ाकर अब 50,000 कर दिया गया है.

• नए बिल के तहत सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है.

• नए विधेयक के तहत अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके माता-पिता तथा गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा. इस विधेयक के तहत गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.

• शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 रुपए से बढ़ाकर 10 हज़ार रुपये कर दिया गया है.

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• गाड़ी बिना इंश्योरेंस के चलाने पर जुर्माना 1000 रु से बढ़ाकर 2000 रु कर दिया गया है.

• नए बिल के तहत सड़क दुर्घटना में अगर किसी की भी मौत होती है तो न्यूनतम मुआवज़ा 25 हज़ार से बढ़ाकर अब दो लाख रुपए कर दिया गया है.

• नए बिल के तहत खतरनाक ड्राइविंग हेतु जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है.

• विधेयक के तहत गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग, ट्रैफिक लाइट जंप करना और गलत दिशा में गाड़ी चलाने को 'खतरनाक ड्राइविंग' की कैटेगरी में रखा जाएगा.

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Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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