भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 अप्रैल 2017 को विलय और अधिग्रहण के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया जिसमें इस तरह की गतिविधियों की रिपोर्टिंग को अधिक कड़ा और समयबद्ध बनाया गया है.
इसके अतिरिक्त ऐसे सभी तरह के सौदों के लिए अनुमति को अनिवार्य बनाया गया है जो स्वतः मार्ग से नहीं होते हैं.
इन नए नियमों को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (समझौते, व्यवस्था एवं एकीकरण) संशोधन विनियम-2017 के अंतर्गत अधिसूचित किया है जिसे 13 अप्रैल 2017 को जारी किया था.
प्रस्तावित नियमों को फेमा नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा ताकि किसी विदेशी और घरेलू कंपनी के बीच विलय, अलगाव, एकीकरण, पुनप्रबंधन इत्यादि होने पर उठने वाले मुद्दों को सुलझाया जा सके.
इन नियमों के अंतर्गत सीमा पार होने वाले किसी भी विलय इत्यादि में मंजूरी मिलने की तिथि से 180 दिन के भीतर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा.
भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर लोगों से 9 मई 2017 तक टिप्पणियां मांगी हैं.
भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में:
• भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है.
• यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है.
• रिजर्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करता है.
• भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई.
• भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में बाबासाहेब डॉ॰ भीमराव आंबेडकर ने अहम भूमिका निभाई हैं.
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