भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर हाल ही में ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों का अनुपालन नहीं करने के दो अलग-अलग मामलों में कुल तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. इसमें पहले मामले में दो करोड़ रुपए और अन्य मामले में एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने यह जुर्माने 26 जुलाई 2017 को लगाए.
इससे संबंधित मुख्य तथ्य:
• आरबीआई ने एक बयान में कहा की इससे जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए?
• दूसरे मामले में केंद्रीय बैंक को शिकायत मिली थी कि ‘कुछ खातों से बड़ी मात्रा में नकद आहरण’ किया गया है.
• आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय नियमों का अनुपालन नहीं करने के चलते की गई है और इसका बैंक द्वारा किसी लेनदेन या ग्राहकों के साथ किसी तरह के समझौते से कोई लेना-देना नहीं है. इस पर बैंक के जवाब का आकलन करने के बाद उसने बैंक पर आर्थिक दंड लगाया.
• आरबीआई ने कहा है कि बैंक पर जुर्माना नियामक संबंधी निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही के लिए लगाया गया है. उसने संबंधित दस्तावेजों की जांच की है और बैंक को नोटिस जारी किये थे.
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