भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 16 सितम्बर 2015 को 10 इकाइयों को लघु ऋण बैंकों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी. ये लघु ऋण बैंक छोटे किसानों और सूक्ष्म उद्योगों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगीं.
आरबीआई ने 27 नवंबर 2014 को जारी ‘निजी क्षेत्र में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंसिंग के दिशानिर्देशों के तहत’ ये सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की.
आरबीआई ने जिन बैंकों को सैद्धांतिक मंजूरी दी, उनकी सूची इस प्रकार है.
• एयू फाइनेंसर्स (इंडिया) लि., जयपुर
• कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि. जालंधर
• दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लि., अहमदाबाद,
• इक्वीटाज होल्डिंग्स प्राइवेट लि.,चेन्नई
• ईएसएएफ माइक्रोफाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लि. चेन्नई
• जनलक्ष्मी फाइनेंशियल र्सिवसेज प्राइवेट लि., बेंगलुरु
• आरजीवीएन (नॉर्थ ईस्ट) माइक्रोफाइनेंस लि., गुवाहाटी
• सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लि., नवी मुंबई
• उज्जीवन फाइनेंशियल र्सिवसेज प्राइवेट लि., बेंगलुरु और
• उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लि., वाराणसी
उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने भुगतान बैंक शुरू करने के लिए 11 इकाइयों को मंजूरी दी. इनके अलावा, वर्ष 2014 में दो नयी इकाइयों- आईडीएफसी और बंधन को सम्पूर्ण बैंकिंग सेवा लाइसेंस दिया गया. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि सैद्धांतिक मंजूरी 18 महीने के लिए वैध रहेगी ताकि ये इकाइयां लघु ऋण बैंकों की स्थापना संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर काम शुरू करने की तैयारी कर सकें.
विदित है कि वर्ष 2015 के आरंभ में भुगतान बैंक और लघु वित्तीय बैंकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिनके लिए आरबीआई को क्रमश: 41 और 72 आवेदन मिले थे. 19 अगस्त 2015 को डाक विभाग और रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत 11 कंपनियों को भुगतान बैंक का लाइसेंस देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई.
लघु ऋण बैंक छोटे किसानों, कुटीर उद्योग चलाने वाले उद्यमियों, अति लघु व लघु उद्योगों एवं असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को प्राथमिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं जिसमें एक सीमित स्तर की जमाएं स्वीकार करना और छोटे ऋण देना शामिल है.
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