ओडिशा सरकार ने कोटे के आधार पर भूमि, प्लाट और आवासों के आवंटन की व्यवस्था को खत्म कर दिया. ओडिशा सरकार ने 7 दिसंबर 2011 को राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों और राज्य आवास बोर्ड को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया.
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया गया. ज्ञातव्य हो कि राज्य में 1998 से सामान्य प्रशासन विभाग राज्य के निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति के सुझावों पर राजधानी में भूमि और आवासों का आवंटन करती रही है.
ओडिशा सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति आवंटन के मामले देखेगी. इस समिति में वित्त, विधि, राजस्व, शहरी विकास और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव सदस्य के रूप में होंगे, जो पूरे मामले का विस्तार से अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के बाद आवंटन के मामले का फैसला लिया जाएगा. इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि औद्योगिक ढांचागत विकास निगम के आवंटन हेतु अलग से समिति गठित की जाएगी.
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