डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम्स (डीएएस): डीएएस हेतु लागू इंटरकनेक्शन विनियम और सभी एड्रेसेबल सिस्टम्स के लिए लागू प्रशुल्क आदेश के संशोधित मसौदे पर राय देने के लिए समय बढ़ाया गया.
डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम्स (डीएएस) हेतु लागू इंटरकनेक्शन विनियम और सभी एड्रेसेबल सिस्टम्स के लिए लागू प्रशुल्क आदेश के संशोधित मसौदे पर राय देने के लिए समय बढ़ाया गया. हित-धारकों के अनुरोध पर लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अब 26 जून 2013 तक कर दिया गया है.
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम्स (डीएएस) के लिए लागू इंटरकनेक्शन विनियम और सभी एड्रेसेबल सिस्टम्स के लिए लागू प्रशुल्क आदेश का संशोधित मसौदा 4 जून 2013 को जारी किया था, जिस पर हित-धारकों से 18 जून 2013 तक लिखित में अपनी राय देने को कहा गया था.
डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम्स (डीएएस)
केबल टेलीविजन सेवा के तहत डीएएस एक डिजिटल प्रणाली है. डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के तहत केबल टीवी उपभोक्ता बिना सेट-टॉप बॉक्स के टीवी नहीं देख पाते हैं. डिजिटल प्रणाली लागू होने के बाद उपभोक्ता सेट-टॉप बॉक्स के माध्यम से सभी चैनल देख सकते हैं. इस सुविधा के बाद उपभोक्ताओं को बेहतर सिग्नल क्वालिटी मिलती है. यह प्रणाली एचडी और 3 डी चैनल दिखाने के लिए उपयुक्त है.
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