पश्चिम बंगाल विधानसभा में 15 दिसंबर 2011 को पश्चिम बंगाल भूमि अधिग्रहण कानून (संशोधन) विधेयक 2011 ध्वनिमत से पारित हो गया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हस्ताक्षर वाला पश्चिम बंगाल भूमि अधिग्रहण कानून (संशोधन) विधेयक 2011 को संसदीय कार्यमंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा विधानसभा में पेश किया गया.
पश्चिम बंगाल का भूमि विभाग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अधीन है. इस लिए पश्चिम बंगाल भूमि अधिग्रहण कानून (संशोधन) विधेयक 2011 पर उनके हस्ताक्षर थे. हालांकि वह स्वयं सदन में उपस्थित नहीं थीं. इस कारण पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी दल ने विधेयक का विरोध किया और सदन से वाकआउट कर गए. विपक्ष की अनुपस्थिति में विधेयक पर बहस हुई जिसमें सत्तारुढ़ दलों के सदस्यों ने भाग लिया और अंतत: पश्चिम बंगाल भूमि अधिग्रहण कानून(संशोधन) विधेयक 2011 ध्वनिमत से पारित हो गया.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सूर्यकांत मिश्रा के अनुसार विधेयक काफी संवेदनशील है इसलिए विपक्ष को मुख्यमंत्री की ओर से जवाब हासिल करने का पूरा अधिकार है.
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