भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रसार भारती में विभिन्न पदों पर भर्तियों एवं इसके कर्मचारियों के उन्नयन को सुचारू बनाने के उद्देश्य से गठित किये जाने वाले प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के संबंध में बनाये गये पैनल ने अपने प्रतिवेदन में बोर्ड के गठन से संबंधित कई सुझाव दिये. प्रसार भारती भर्ती बोर्ड पैनल ने अपने सुझाव 19 जून 2013 को सौंपे.
प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के गठन हेतु बनाये गये पैनल में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के पूर्व सचिव डॉ. एस.पी. गौड़ और कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन एन.के. रघुपति शामिल हैं.
पैनल ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित प्रसार भारती भर्ती बोर्ड में एक अध्यक्ष से साथ-साथ भारत सरकार के सचिव स्तर के दो पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए. साथ ही, इस बोर्ड के गठन के पश्चात केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के समक्ष जाने की आवश्यकता नहीं होगी.
प्रस्तावित प्रसार भारती भर्ती बोर्ड हेतु गठित पैनल के सुझाव
• प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के गठन की तुरंत आवश्यकता.
• बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं दो सचिव स्तर के पूर्णकालिए अध्यक्ष
• भर्ती से संबंधित वर्तमान नियमों की समीक्षा तथा नये नियमों की अविलंब अधिसूचना
• बोर्ड के गठन के बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से सलाह यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि लंबित प्रमोशन एवं सीधे तौर पर भर्ती के संबंध में बोर्ड के साथ सलाह किया जाए.
• बोर्ड द्वारा वर्तंमान एवं परिक्षण किये हुए तकनीकों का इस्तेमाल भर्तियों में किया जाए.
• सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवदेन ही हों. ऑनलाइन परीक्षा एवं कौशल परिक्षण भी किया जा सकता है.
• प्रत्येक वर्ष 8 ओपेन इक्जाम तथा 3 लिमिटेड डिपार्टमेंटल इक्जाम होने चाहिए.
• सीधे तौर पर भर्ती किये जाने वाले 32 पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट और व्यक्तित्व परीक्षा व साक्षात्कार आयोजित किये जाने चाहिए.
• पैनल द्वारा दिये गए इन सुझावों का प्रत्येक 5 वर्षों में समीक्षा तथा परिवर्तन किया जाए.
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