मिज़ोरम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आरंभ

Feb 25, 2016, 10:42 IST

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 से आरंभ किया गया. इसका उद्देश्य देश की दो तिहाई जनता (67 प्रतिशत) को प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज 1 से 3 रुपये में उपलब्ध कराना है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (एनएफएसए) अधिकारिक रूप से 24 फरवरी 2016 को मिज़ोरम में आरंभ किया गया. इसे राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री जॉन रोतलुआंग्लियाना द्वारा आइज़ल में आरंभ किया गया.

यह अधिनियम राज्य में 1 मार्च 2016 से प्रभावी होगा.

इस संबंध में राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले से दिए जा रहे 5 किलोग्राम चावल के अतिरिक्त 3 किलोग्राम चावल और देगी.


वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 644882 लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किये जायेंगे. इनमें 81.88 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जबकि 48.40 प्रतिशत लोगों की जनसंख्या शहरी क्षेत्र की है.

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने उन लोगों को जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं आते उन्हें भी 8 किलोग्राम तक चावल 15 रुपये में दिया जायेगा.

खाद्य सुरक्षा अधिनियम सभी राज्यों में अप्रैल 2016 तक लागू करने की घोषणा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 से आरंभ किया गया. इसका उद्देश्य देश की दो तिहाई जनता (67 प्रतिशत) को प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज 1 से 3 रुपये में उपलब्ध कराना है.

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Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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