राज्यसभा ने कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम और निषेध) विधेयक 2012 को ध्वनिमत से 25 फरवरी 2013 को मंजूरी प्रदान की. यह विधेयक महिला यौन उत्पीड़न रोकने में सहायक है. संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में यह विधेयक कारगर होना है.
कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम और निषेध) विधेयक 2012 से संबंधित मुख्य तथ्य:
• विधेयक में शिकायतों की 90 दिनों की समयसीमा के अंदर जांच का प्रवधान है.
• प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नियोक्तों को 50 हजार रुपए तक के जुर्माना का प्रवधान है.
• विधेयक के दायरे में घरों में काम करने वाली सहायिकाओं को भी शामिल किया गया है.
विदित हो कि लोकसभा ने इस विधेयक को 3 सितम्बर 2012 को ही पारित कर दिया था.
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