मेघालय के मुख्यमंत्री डॉ. मुकुल संगमा ने 23 जुलाई 2014 को मेघालय में पथरकमाह के री भोई जिले में विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री के सामाजिक सहायता (सीएमएसए) योजना के अंतर्गत एक जन नामांकन अभियान शुरु किया.
प्रत्येक लाभार्थी को योजना के तहत प्रति माह 500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
सीएमएसए के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता
जहाँ तक विकलांग व्यक्तियों का संबंध है, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है. हालांकि, वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु विधवा के मामले में, 58 वर्ष की आयु सीमा महिला के लिए निर्धारित की गयी और पुरुषों के लिए 60 वर्ष की आयु को पात्रता प्रदान की गई.
इस बीच में, मुख्यमंत्री ने सरकार को विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से पर्यटन और कृषि में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के उत्थान को सुनिश्चित करने की दिशा में कहा गया है.
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