उड़ीसा उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा वेदांत एल्युमिनियम की रिफाइनरी परियोजना विस्तार पर रोक लगाने के फैसले को सही ठहराया. इस संबंध में उड़ीसा उच्च न्यायालय (Orissa high Court) ने कंपनी की याचिका और अन्य संबद्ध जनहित याचिकाओं को 19 जुलाई 2011 को खारिज कर दिया.
वेदांत एल्युमिनियम रिफाइनरी (Vedanta’s Aluminium Refinery) को अपने परियोजना विस्तार के लिए पर्यावरण व वन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी हेतु नए सिरे से अर्जी लगाने की अनुमति उड़ीसा उच्च न्यायालय ने दी.
उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी गोपाल गौडा और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएन मोहपात्रा की खंडपीठ ने कंपनी पर पर्यावरण की अनदेखी का सबूत पाया. और निर्णय दिया कि कंपनी को परिचालन विस्तार के प्रयास में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी होगी.
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