सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के बीछड़ी गांव में प्रदूषण फैलाने वाली हिंदुस्तान एग्रो कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना 23 जुलाई 2011 को लगाया. साथ ही न्यायालय का समय बर्बाद करने पर कंपनी को 10 लाख रुपये का जुर्माना और मुकदमे का खर्च भी दूसरे पक्ष को देने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ ने दिया.
ज्ञातव्य हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 1997 में प्रदूषण फैलाने पर हिंदुस्तान एग्रो कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 37.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की यह राशि गांव में प्रदूषण से हुए नुकसान के उपचार पर खर्च होनी थी. परंतु कंपनी द्वारा अर्जी दाखिल कर मुकदमे को जीवित रखा गया और कोर्ट का आदेश लागू नहीं किया गया.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ ने इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और 12 फीसदी के चक्रवृद्धि ब्याज सहित 37 करोड़ रुपये जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया. इस तरह कंपनी को कुल 200 करोड़ रुपये से ऊपर का जुर्माना भरना पड़ेगा.
अगर कंपनी दो महीने के भीतर जुर्माने की रकम नही चुकाती है, तो उससे भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली की जाने का आदेश न्यायालय ने दिया. पीठ ने जुर्माने की रकम राजस्थान के उदयपुर जिले में आने वाले प्रदूषण प्रभावित बीछड़ी गांव में प्रदूषण की सफाई में खर्च हेतु करने का आदेश दिया. मालूम हो कि हिंदुस्तान एग्रो कंपनी द्वारा छोड़े गए कचरा रसायनों से बीछड़ी गांव का पानी प्रदूषित हो गया था और वहां के जानवरों व मनुष्यों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने लगा था.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation