कितना पावरफुल होता है लोकसभा स्पीकर का पद, यहां पढ़ें

Last Updated: Mar 10, 2026, 13:33 IST

भारत के लोकसभा स्पीकर का पद बहुत ही पावरफुल होता है। यह पद सदन की कार्यवाही से लेकर अनुशासन और निर्णायक मत में अहम भूमिका निभाता है। 

लोकसभा स्पीकर की शक्तियां
लोकसभा स्पीकर की शक्तियां

भारतीय संविधान के मुताबिक, लोकसभा स्पीकर यानि कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 93 से 97 तक दिए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुत ही शक्तिशाली होता है, जो कि सदन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। स्पीकर की भूमिका सदन की कार्यवाही से लेकर अनुशासन, निर्णायक मत और धन विधेयक में होती है। इस लेख में हम लोकसभा स्पीकर से जुड़ी शक्तियों के बारे में जानेंगे।

कार्यवाही का करता है संचालन

लोकसभा की कार्यवाही को स्पीकर द्वारा ही चलाया जाता है। यह स्पीकर के हाथ में होता है कि कौन सदस्य कब और कितने देर बोलेगा। वहीं, किस मुद्दे पर बोलना है, यह भी स्पीकर तय करते हैं। यदि कोई संसद सदस्य सदन की मर्यादा की अवहेलना करता है, तो स्पीकर द्वारा सदस्य को निलंबित भी किया जा सकता है। इस फैसले को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

निर्णायक वोट का अधिकार

आमतौर पर स्पीकर को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन यदि कोई ऐसा मुद्दा है, जिस पर पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो गए हैं, तो स्पीकर द्वारा निर्णायक वोट दिया जाता है।

स्पीकर तय करता है धन विधेयक

आपको बता दें कि सदन में पेश होने वाला कौन-सा बिल धन विधेयक है या नहीं, यह शक्ति सिर्फ लोकसभा स्पीकर के पास होती है। उनके द्वारा लिए गए निर्णय को न ही अदालत में चुनौती दी जा सकती है और न ही राष्ट्रपति निर्णय में कोई बदलाव कर सकते हैं।

दलबदल पर सदस्यता रद्द करने का अधिकार

यदि किसी सांसद पर दलबदल का आरोप लगता है और यह आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उसकी सदस्यता का रद्द करने का अंतिम अधिकार सिर्फ स्पीकर के पास होता है।

संयुक्त बैठक का अधिकार

यदि किसी मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध बनता है, तो इस संबंध में राज्यसभा के उपसभापति नहीं, बल्कि लोकसभा स्पीकर के पास संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार होता है। वह ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं।

लोकसभा भंग होने पर भी नहीं छोड़ते पद

लोकसभा स्पीकर से जुड़ी एक रोचक जानकारी यह भी है कि यदि लोकसभा किसी कारण से भंग हो जाती है, तब भी इस स्थिति में स्पीकर द्वारा पद नहीं छोड़ा जाता है। वह तब तक इस पद पर रहेंगे, जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक न हो जाए।

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior Executive - Editorial

A seasoned journalist and Multimedia Producer with over 8 years of experience in print and digital media, Kishan specializes in turning complex topics into clear, compelling narratives. Currently working as a Senior Content Writer in the GK section at Jagran Josh, he brings deep subject expertise in History, Polity, and Geography, writing on national and international affairs from a general knowledge perspective. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com.

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First Published: Mar 10, 2026, 13:33 IST

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