उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये

May 7, 2017, 10:06 IST

नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा द्वारा मीडिया को जारी एक बयान में कहा गया कि यात्रियों के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए यह नियम बनाए गए हैं.

उड्डयन मंत्रालय द्वारा 05 मई 2017 को हवाई सेवा का लाभ उठाने वाले यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये. इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत खराब व्यवहार करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही तथा उन्हें नो-फ्लाई ज़ोन सूची में डालने का निर्देश भी दिया गया है.

मंत्रालय ने यात्री के खराब व्यवहार को तीन श्रेणी में बांटा है, जिसके तहत उस पर कार्रवाई होगी. उड्डयन मंत्रालय के सचिव आरएन चौबे ने इसके संदर्भ में पत्रकारों को जानकारी दी.

नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा द्वारा मीडिया को जारी एक बयान में कहा गया कि यात्रियों के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए यह नियम बनाए गए हैं. इसके लिए तीन श्रेणियां बनाई गई हैं. पहली श्रेणी दुर्व्यवहार, दूसरी हाथापाई और तीसरी श्रेणी धमकी देने की होगी. ये दिशा-निर्देश सभी हवाई कम्पनियों को भेजे जायेंगे.

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दिशा-निर्देश

•    उड़ान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले व्यवहार पर तीन महीने तक विमान से यात्रा पर रोक.

•    शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार करने पर छह महीने तक विमान यात्रा पर रोक.

•    जीवन के लिए घातक व्यवहार पर दो साल या ज्यादा समय तक के लिए प्रतिबंध.

•    यह निर्देश को घरेलू फ्लाइट पर लागू किये जायेंगे. यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस सूची को कोई लागू करना चाहेगा तो यह उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा.

•    यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान हंगामा करता है या किसी के संग अभद्रता  करता है तो उस यात्री को तीन महीने के लिए किसी भी फ्लाइट में यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा.

 

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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