दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में 18 मई 2016 को मसौदा विधेयक जारी किया गया. इस मसौदे में पुलिस, भूमि एवं नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान मौजूद. इसपर 30 जून तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं.
दिल्ली पूर्ण राज्य मसौदा विधेयक
• इस विधेयक के तहत राज्य सरकार को विशेष अधिकार दिए जायेंगे.
• दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में विस्तार् की मांग करते हुए पुलिस, भूमि, नगर निगमों और नौकरशाही को दिल्ली सरकार के अधीन करने की मांग की है.
• नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) एवं दिल्ली छावनी बोर्ड के सीमांकन क्षेत्रों का अधिकार प्रस्तावित दिल्ली राज्य के विधायी और प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर होगा.
• विधेयक के मसौदे में ‘उपराज्यपाल’ के नाम को बदलकर ‘राज्यपाल’ किये जाने का प्रस्ताव भी रखा गया है.
• विधेयक लागू होने पर दिल्ली का गवर्नर, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रीपरिषद् की सहायता एवं परामर्श पर कार्य करेगा.
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