केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को 21 अक्‍टूबर तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया

Apr 27, 2020, 15:50 IST

बैंकिंग उद्योग को अगले छह महीने के लिए अर्थात 21 अक्टूबर तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया है.

Government declares banking industry as public utility service till October 21 in Hindi
Government declares banking industry as public utility service till October 21 in Hindi

केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को छह महीने के लिए अर्थात आगामी 21 अक्टूबर तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है. इस घोषणा का यह अर्थ है कि 21 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अधिनियम के संचालन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कोई हड़ताल नहीं की जा सकेगी.

वित्तीय सेवा विभाग ने यह घोषणा की है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अगले छह महीने के लिए अर्थात 21 अक्टूबर तक बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है. कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बीच श्रम मंत्रालय ने 17 अप्रैल, 2020 को यह अधिसूचना जारी की थी. इस लॉकडाउन ने देश की आर्थिक गतिविधियों को बहुत प्रभावित किया है. 

मुख्य विशेषताएं 

• बैंकिंग उद्योग को छह महीने के लिए अर्थात आगामी 21 अक्टूबर तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया है.

• औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग सेवाओं को लाने का मतलब है कि संगठित बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी कुछ अन्य गतिविधियों के अलावा हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे. यह कानून 21 अप्रैल, 2020 से लागू किया गया है. 

• बैंकिंग क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक कर्मचारी और अधिकारी यूनियनें हैं.

• बैंकिंग संघ अक्सर अपने कर्मचारियों के वेतन को लेकर मुद्दा उठाते हैं, जिसे भारतीय बैंक एसोसिएशन (IBA) को हर तीन साल में निपटाना होता है.

• सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के पुराने बैंक जैसेकि, ICCI, HDFC, Axis Bank और Federal Bank भारतीय बैंक एसोसिएशन का हिस्सा हैं.  

• भारत में कुछ पुराने विदेशी बैंक जैसेकि, HSBC, सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी इसका हिस्सा हैं.

• IBA द्वारा निर्धारित किए जाने वाले वेतन निपटान और अन्य कर्मचारी मुद्दों के तहत ये सभी बैंक शामिल  हैं.

• निजी क्षेत्र के नए बैंक जैसे इंडसइंड, येस बैंक और कोटक बैंक IBA के मानदंडों के दायरे से बाहर हैं.

उद्देश्य

बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक संकट में फसें ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करना और बेहतर तरीके से उनकी सेवा करना है. 

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