वित्त मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2020 को यह सूचित किया है कि, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है, पहले ITR जमा करने की निर्धारित तिथि 30 नवंबर 2020 थी.
इसके अलावा, सरकार ने उन लोगों के लिए आयकर भुगतान के लिए निर्धारित तिथि को भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है, जिनकी कर देयता 1 लाख रुपये से कम है. जबकि उन लोगों के लिए ऐसी कोई राहत प्रदान नहीं की गई है, जिनकी कर देयता अधिक है. बीलेटेड रिटर्न (विलंबित वापसी) में ब्याज 01 अगस्त 2020 से लागू होगा.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि, ऐसे करदाताओं के लिए, जो अपना टैक्स ऑडिट करवाते हैं या उन्हें अपने घरेलू या अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, उनके लिए निर्धारित तिथि अब 31 अक्टूबर, 2020 से 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है. जबकि, ऐसे व्यक्ति और अन्य सभी (वेतनभोगी सहित), जिनके लिए कोई भी ऑडिट करवाना जरुरी नहीं है, वे अब 31 दिसंबर 2020 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
ITR फाइल करने के लिए दूसरी बार आगे बढ़ाई गई निर्धारित तिथि
इस नवीनतम घोषणा के साथ, यह तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि, यह दूसरी बार है जब आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाया गया है. इससे पहले, कोविड -19 के कारण, भारत सरकार ने मई 2020 में यह समय सीमा 31 जुलाई 2020 से 30 नवंबर 2020 तक आगे बढ़ाई थी.
सरकार को ऐसे कई प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें इस आधार पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था कि, कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू किये गये लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण, देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य कार्य-संचालन संभव नहीं हो पाए हैं.
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