जीएसटी परिषद ने वस्तु एवं सेवाकर हेतु 4 स्तरीय टैक्स स्लैब निर्धारित किए

May 22, 2017, 19:33 IST

तंबाकू उत्पादों पर 71 से 204 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जायेगा. इसके अलावा खुशबूदार जर्दा और फिल्टर खनी पर 160 प्रतिशत की दर से उपकर लगेगा.

GST Council fixes 4-tier tax slab for servicesकेंद्र सरकार द्वारा आगामी एक जुलाई से देश में जीएसटी यानि माल एवं सेवा कर पूरे देश में लागू किया जा रहा है. श्रीनगर में दो दिन तक चली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी की दर निर्धारित की गई. जिसमे परिषद ने वस्तु एवं सेवाकर हेतु 4 स्तरीय टैक्स स्लैब निर्धारित किए.

जीएसटी लागू होने के बाद परिषद द्वारा निर्धारित टैक्स स्लैब को चार सत्रों में विभक्त किया गया है. यह टैक्स स्लैब 5, 12, 18 व 28 प्रतिशत निर्धारित किया गया है.

जीएसटी के बाद टैक्स रेट-

  • दूरसंचार, बीमा, होटल व रेस्टोरेंट सहित विभिन्न सेवाओं के लिए जीएसटी परिषद में चार दर स्लैब 5, 12, 18 व 28 प्रतिशत तय करने का फैसला किया गया.
  • सिनेमा सेवाओं, घुड़दौड़ में बाजी लगाने या गेंबलिंग पर 28 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है.

जीएसटी के बाद जो होगा सस्ता-

  • हेल्थकेयर व शिक्षा सेवाओं को जीएसटी से छूट प्रदान की गयी है.
  • हवाई यात्रा में इकोनॉमी श्रेणी पर 5 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है. जिससे ये सस्ता होगा. अभी इकोनॉमी क्लास के टिकट पर 6% टैक्स लगता है.
  • रेल यात्रा में सामान्य श्रेणी और बिना एसी वाली रेल यात्रा को जीएसटी से छूट प्रदान की गयी है. जबकि एसी टिकटों पर 5 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है.
  • बिना एसी वाले रेस्टोरेंट में भोजन बिल पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
  • परिवहन सेवाओं पर पांच प्रतिशत कर लगेगा. यह दर ओला व उबर जैसी एप से टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों पर भी लागू होगी अभी 6% टैक्स लगता है.
  • 1000 से 2000 रुपये प्रति दिन शुल्क वाले होटल के लिए 12 प्रतिशत कर की रेट रहेगी.
  • इसी तरह 2500 से 5000 रुपये प्रति दिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 18 प्रतिशत रहेगी.
  • फ्लिपकार्ट व स्नैपडील जैसी इकामर्स कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय एक प्रतिशत टीसीएस कटौती करनी होगी.

 

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जीएसटी के बाद जो होगा मंहगा-

 

  • जीएसटी परिषद द्वारा किए गए कर निर्धारण के अनुसार मोबाइल सेवाएं महंगी होगी, सरकार ने इसे 18 प्रतिशत कर के दायरे में रखा है. फिलहाल दूरसंचार उपभोक्ताओं से उनके फोन बिल 15 प्रतिशत कर और उपकर लगता है.
  • पांच सितारा होटलों में जीएसटी की दर 28 प्रतिशत रहेगी. अब तक 11% लगता था, यानि 17% अधिक.
  • प्लेन में बिजनेस क्लास के टिकट पर 9 % टैक्स लगता है. जीएसटी में 12% टैक्स लगेगा यानि ये 3% महंगा होगा.
  • जीएसटी में टूर एंड ट्रैवल पर 18% टैक्स लगेगा. अभी 15% लगता है, यानी टैक्स रेट 3% बढ़ जाएगा.

सोने पर अभी फैसला नहीं-
वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार सोने व कीमती धातुओं पर कर के मुद्दे को परिषद की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा जो कि तीन जून को दिल्ली में होगी. जीएसटी से किसी तरह का मुद्रास्फीतिक असर नहीं होगा.

तंबाकू उत्पादों पर कर-

  • तंबाकू उत्पादों पर 71 से 204 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जायेगा. इसके अलावा खुशबूदार जर्दा और फिल्टर खनी पर 160 प्रतिशत की दर से उपकर लगेगा.
  • फिल्टर और बिना फिल्टर वाली सिगरेट जिसकी लंबाई 65 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगी पर पांच प्रतिशत उपकर लगेगा. इसके ऊपर प्रति 1,000 सिगरेट पर 1,591 रुपये भी लिये जायेंगे. बिना फिल्टर वाली 65 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 70 मिलीमीटर से कम लंबी सिगरेट पर शीर्ष दर के ऊपर पांच प्रतिशत जमा 2,876 रुपये का उपकर लगाया जायेगा. इसी प्रकार फिल्टर सिगरेट पर पांच प्रतिशत जमा 2,126 रुपये प्रति एक हजार सिगरेट की दर से उपकर लगेगा.
  • सिगार पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर 21 प्रतिशत या प्रति 1,000 सिगार 4,170 रुपये जो भी अधिक होगा की दर से उपकर लगेगा. ब्रांडेड गुटखा पर 72 प्रतिशत उपकर होगा.
  • पाइप और सिगरेट में भरे जाने वाले तंबाकू मिश्रण पर 290 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जायेगा. इसके अलावा कोयला, लिग्नाइट और पीट उत्पादन पर प्रति टन 400 रुपये का स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जायेगा.

ऑटोमोबाइल क्षेत्र-

  • वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत 350 सीसी इंजिन क्षमता से अधिक की मोटरसाइकिलों, निजी जेट विमानों और महंगी आलीशान नौकाओं की खरीदारी पर 31 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.
  • सभी कारों, बसों, ट्रकों और मोपेड व मोटरसाइकिलों के साथ साथ व्यक्तिगत इस्तेमाल के विमान, लक्जरी नौकायानों पर सबसे उंची दर 28 प्रतिशत पर जीएसटी लगाया जायेगा.
  • इसके अलावा सभी तरह की कारों, एसयूवी और 350 सीसी इंजिन वाली मोटरसाइकिलों पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जायेगा.
  • चार मीटर से कम लंबी और 1200सीसी के पेट्रोल इंजन वाली कारों पर 28 प्रतिशत के ऊपर एक प्रतिशत उपकर लगेगा. 1500 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी डीजल कारों पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर तीन प्रतिशत उपकर लगेगा.
  • चार मीटर से कम लंबी और 1200सीसी के पेट्रोल इंजन वाली कारों पर 28 प्रतिशत के ऊपर एक प्रतिशत उपकर लगेगा. 1500 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी डीजल कारों पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर तीन प्रतिशत उपकर लगेगा.

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