केंद्र सरकार ने घोषित आय व घरेलू बचत से खरीदे गए सोने को टैक्स फ्री घोषित किया है. सोने के सम्बन्ध में केंद्र सरकार ने नई नियमावली जारी की है.
सोने पर नई नियमावली के मुख्य तथ्य-
- घोषित आय से खरीदे गोल्ड और पुश्तैनी ज्वेलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा न ही जब्त किए जाएंगे.
- शादी-शुदा महिलाएं 50 तोला यानि पांच सौ ग्राम सोना रख सकती हैं.
- अविवाहित महिलाओं हेतु यह सीमा 250 ग्राम सोना निर्धारित की गयी है.
- पुरुषों के लिए ये लिमिट 100 ग्राम निर्धारित की गई है.
- घोषित आय, घरेलू बचत से खरीदे गए सोने पर भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा.
सोने पर केंद्र सरकार ने नई नियमावली का कारण-
- 500-1000 के नोट बंद किए जाने के एलान के बाद मुंबई में 75 करोड़ रुपए कीमत का लगभग ढाई क्विंटल सोना कुछ ही घंटों में ख़रीदा गया.
- ज्वेलर्स भी पुराने नोट के बदले 20 से 65 फीसदी तक ज्यादा कीमत पर सोने की बिक्री कर रहे थे.
- केंद्र सरकार के अनुमान के अनुसार 25 शहरों में 250 किलो सोना बिका.
- इस सब के अलावा सोना, हीरा, जवाहरात के बारे में सरकार की कार्यवाही को लेकर आम जन मानस में तरह तरह की अफवाहें व्याप्त थी.
- केंद्र सरकार ने मात्र उन निवेशों पर टैक्स लगाने का प्रावधान किया है, जिनका ब्यौरा नहीं दिया गया है.
- ऐसी संपत्तियों पर टैक्स लगाने का प्रावधान 1960 से ही लागू है.
विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीददार-
- गौरतलब है कि गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा खरीददार भारत है.
- आंकड़ों के अनुसार गोल्ड की सालाना मांग का लगभग एक-तिहाई काला धन खपाने में किया जाता है.
- यह वह धन राशि होती है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया होता और जिसे छुपा कर रखा जाता है.
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