यूएई ने शराब की खपत और अविवाहित जोड़ों के लिव-इन पर इस्लामी कानूनों में दी छूट

Nov 10, 2020, 18:15 IST

यूएई ने 21 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए शराब की खपत, बिक्री और शराब रखने के लिए निर्धारित दंड को हटाकर शराब की खपत पर प्रमुख प्रतिबंध हटा दिए हैं.  

UAE relaxes Islamic laws on alcohol consumption, cohabitation of unmarried couples
UAE relaxes Islamic laws on alcohol consumption, cohabitation of unmarried couples

इस 7 नवंबर, 2020 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने देश के इस्लामी व्यक्तिगत कानूनों (इस्लामिक पर्सनल लॉज़) में एक बड़ी छूट देने की घोषणा की है, जिसमें ऐसी विभिन्न गतिविधियों को अनुमति दी गई है जिन्हें पहले प्रतिबंधित किया गया था जैसेकि, शराब प्रतिबंधों को ढीला करना और अविवाहित जोड़ों को सहवास की अनुमति देने के साथ ही और सम्मान रक्षा हेतु हत्या (ऑनर किल्लिंग्स) को अपराध मानने की अनुमति दी गई है.

व्यक्तिगत कानूनों में यह प्रमुख छूट देश के बदलते हुए दृष्टिकोण को दर्शाती है क्योंकि इसका उद्देश्य अपनी ऐसी सख्त कानून व्यवस्था के बावजूद, जो इस्लामी कानून की हार्ड-लाइन व्याख्या पर आधारित है, पश्चिमी पर्यटकों, व्यापारियों और अन्य पश्चिमी लोगों के लिए अपने देश को सही स्थान के तौर पर  पेश करना है.

ये परिवर्तन यूएई के शासकों द्वारा तेजी से बदलते हुए समाज के साथ देश के कानून और व्यवस्था को बदलने के प्रयासों को भी दर्शाते हैं.

आखिर ये नई छूटें क्या हैं?

• यूएई ने 21 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए शराब की खपत, बिक्री और अपने पास शराब रखने के लिए निर्धारित दंड को हटाकर, शराब की खपत पर लगे प्रमुख प्रतिबंधों में कुछ छूट प्रदान की है. 

• पहले, व्यक्तियों को शराब की खरीद, परिवहन या अपने घरों में शराब रखने के लिए एक शराब लाइसेंस की आवश्यकता होती थी. इस नये नियम के मुताबिक अब मुसलमानों को मादक पेय पीने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं होगी. 

• इसी तरह, संयुक्त अरब अमीरात में अविवाहित जोड़ों का सहवास लंबे समय से एक अपराध माना जाता है. लेकिन अब, यहां की सरकार ने अविवाहित जोड़ों के सहवास के लिए अनुमति देने के लिए अपने सख्त इस्लामी व्यक्तिगत कानूनों में कुछ संशोधन किया है.

• हालांकि अब तक, दुबई जैसे कुछ शहरों में अधिकारियों ने इस कानून में विदेशियों के मामले में आम तौर पर कुछ छूट दी थी. इस संबंध में फिर भी, हमेशा सजा का खतरा बना ही रहता था.

• यूएई सरकार ने उन कानूनों को भी खत्म कर दिया है, जिन्होंने सम्मान अपराधों को अब तक संरक्षण दिया है और अब ऐसे कानूनों को एक अपराध माना जायेगा. इन सम्मान अपराधों की व्यापक रूप से आलोचना की जाती थी.

• अब, कानूनों में इस बदलाव के साथ ही, एक महिला के सम्मान को मिटाने के लिए किए गए अपराध की सजा भी अब किसी भी अन्य प्रकार के हमले के समान निर्धारित की जाएगी.

महत्व

ये नए संशोधन विदेशी नागरिकों को विरासत, विवाह और तलाक सहित विभिन्न मुद्दों पर इस्लामिक शरिया अदालतों से बचने की अनुमति देंगे. ये संशोधन देश के नागरिकों की संख्या में लगभग नौ में से एक प्रवासी होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं.

पृष्ठभूमि

संयुक्त अरब अमीरात ने कुछ नए सुधारों की घोषणा की है क्योंकि यह अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 तक दुबई में वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी करने की तैयार कर रहा है. इस छह महीने के ग्लोबल मेगा-ईवेंट को पहले अक्टूबर, 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड -19 महामारी के कारण इसे एक वर्ष तक टाल दिया गया है.

इस वर्ल्ड एक्सपो की अवधि के दौरान देश में लगभग 25 मिलियन आगंतुकों के आने के साथ ही राष्ट्र की विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों में तीव्रता लाने की योजना है.

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